मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी निकल कर सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग में 50% आरक्षण लागू करने का ऐलान किया है। यह प्रावधान 29 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुका है। यह फैसला राज्य के संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
नियमों में किया गया संशोधन
मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में संशोधन किया है। इसमें नया उप-नियम (5) जोड़ा गया है, जो संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। और यह एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है।
मुख्य प्रावधान:
- संविदा पदों पर 5 वर्षों तक निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।
- सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों का 50% आरक्षित किया जाएगा।
- आरक्षण का लाभ एक बार प्राप्त करने के बाद संविदा कर्मचारी दोबारा इस सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे।
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कर्मचारियों के लिए फायदे
- संविदा पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी के अवसर मिलेंगे।
- पांच साल की सेवा के बाद अब नियमित पदों पर स्थिरता मिलने से कर्मचारी अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
- इस आरक्षण से महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पदों को भरने में भी तेजी आएगी।
सरकार का उद्देश्य
इस बदलाव का उद्देश्य राज्य के संविदा कर्मचारियों को उनके अधिकार दिलाना और रोजगार में स्थिरता प्रदान करना है। संविदा कर्मचारियों को लंबे समय तक अस्थिरता में रहने के बजाय एक स्थायी ढांचा मिलेगा।
कैसे डाउनलोड करें नोटिफिकेशन
मध्य प्रदेश राजपत्र का यह संशोधन आधिकारिक वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि यह अन्य विभागों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा।
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