सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं के माध्यम से जो महिलाएं बेसहारा या असहाय है, उन महिलाओं को योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है विधवा पेंशन योजना और आज हम आपको इस योजना के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। कयोंकि सरकार द्वारा हाल ही में इस योजना के आवेदन फॉर्म जारी किए गए हैं जिसकी मदद से आप सभी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
विधवा पेंशन योजना सभी राज्यों में अलग अलग नाम से चलाई जाती है। जैसे अगर आप मध्यप्रदेश से हैं तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, बृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन या कल्याणी पेंशन योजना के लिए आवेदन करेंगे और अगर किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा। आज के इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको विधवा पेंशन योजना के बारे में जानेंगे जिसे उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।
Vidhwa Pension Online Portal
सरकार ने विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन पोर्टल जारी कर विधवा महिलाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत दी है, और इस प्रकार यदि कोई विधवा महिला विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहती है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और विधवा पेंशन को घर बैठकर ही ऑनलाइन माध्यम से ले सकती हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, इन योजनाओं में से एक है विधवा पेंशन योजना इस योजना के तहत महिलाओं को 500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं, ताकि विधवा महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको कुछ मदद मिल सके।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिला जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है वह महिला विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है, जो भी पात्र महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, सबसे पहले उसका बैंक में अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और महिला का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, ताकि सरकार द्वारा दी गई धनराशि को सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया है, ताकि अपने पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को आर्थिक रूप से सरकार के द्वारा सहायता मिल सके, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है, जैसा कि सभी जानते हैं यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में विधवा महिलाओं के पास यदि रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है, ताकि इस योजना के द्वारा महिला आत्मनिर्भर बन सके और विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से कुछ सहायता मिल सके।
विधवा पेंशन लेने के लिए क्या है पात्रता
- उत्तर प्रदेश मैं योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई विधवा पेंशन योजना के लिए सबसे पहले महिलाओं को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन का लाभ लेने हेतु महिलाओं का विधवा होना आवश्यक है।
- विधवा पेंशन का लाभ लेने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- जो महिलाएं बेसहारा हैं उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा यदि वे विधवा है।
- यदि कोई महिला विधवा है और उसका कोई सहारा नहीं है तो ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र है।
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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
यदि कोई महिला उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना चाहती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाना होगा। उसके बाद निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्शन पर जाना होगा। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा यहां पर एक फॉर्म होगा इस फोन पर आपको सारी जानकारियां सही-सही भरनी होंगी। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद एक कैप्चा कोड भरना होगा और फिर सबमिट करना होगा। इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
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