मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं 2023 | Sthai Niwasi Praman Patra Kaise Banaye

मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं विस्तृत प्रक्रिया के साथ यहां से जाना जा सकता है। मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को जल्दी और आसानी से ऑनलाइन आप घर बैठे पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

स्थानिया निवासी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक निवास प्रमाण पत्र है जो प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति राज्य के भीतर एक विशेष क्षेत्र का निवासी है।

Contents show

Sthai Niwasi Praman Patra Kaise Banaye

  1. स्टेप 1. UMANG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. स्टेप 2. ‘Login/register’ पर क्लिक करें।
  3. स्टेप 3. ‘e-District Madhya Pradesh’ विकल्प पर जाएँ।
  4. स्टेप 4. ‘Apply Service’ विकल्प पर जाएँ।
  5. स्टेप 5. Form 1 पूरा और ‘Next’ पर क्लिक करें।
  6. स्टेप 6. फिर ‘Form 2’ को भी पूरा भरे।
  7. स्टेप 7. सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  8. स्टेप 8. ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। यहां चरणों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसकी मदद से आप घर बैठे मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। 

स्टेप 1. UMANG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

अपने मोबाइल फोन से मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्थायी सरकारी निकायों तक अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस की आधिकारिक वेबसाइट (UMANG) पर जाना है। आप अपने मोबाइल फोन के वेब ब्राउजर में  https://web.umang.gov.in/landing टाइप करके इस वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं
मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

स्टेप 2. ‘Login/register’ पर क्लिक करें।

एक बार जब आप UMANG वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, तो होमपेज पर ‘Login/register’ विकल्प देखें और उस पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट में आये है तो आपको अपने मोबाइल नंबर और OTP की मदद से रेजिस्टर्ड करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं
Sthaniya Niwasi Praman Patra Kaise Banaye

स्टेप 3. ‘e-District Madhya Pradesh’ विकल्प पर जाएँ।

एक बार जब आप UMANG वेबसाइट पर लॉगिन कर लेते हैं तो आपको मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए ‘e-District Madhya Pradesh’ के विकल्प पर जाना होगा। आप इस ऑप्शन को होम पेज पर ऊपर की तरफ दिए गए सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं।

स्टेप 3. ‘e-District Madhya Pradesh’ विकल्प पर जाएँ।

स्टेप 4. ‘Apply Service’ विकल्प पर जाएँ।

‘e-District Madhya Pradesh’ के विकल्प पर आने के बाद आपको ‘Apply Service’ का बटन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। और फिर आपको ‘General Administration’ के विकल्प का चयन करना है, इसके बाद ‘Domicile Certificate application format’ के विकल्प पर Apply के बटन पर क्लिक करें।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

स्टेप 5. Form 1 पूरा और ‘Next’ पर क्लिक करें।

‘Domicile Certificate application format’ के विकल्प पर Apply के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन होगा इस फॉर्म को पूरा पढ़ें और एक-एक करके सावधानीपूर्वक फॉर्म को पूरा भरे। यहाँ आपको अपना नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर,ईमेल आईडी आदि को भरे और फॉर्म पूरा भरने के बाद Next के बटन पर क्लिक करें।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

स्टेप 6. फिर ‘Form 2’ को भी पूरा भरे।

फॉर्म-1 पूरा भरने के बाद Next के बटन पर क्लिक करने पर फॉर्म-2 ओपन होगा फॉर्म-1 की तरह सावधानीपूर्वक पूर्वक फॉर्म-2 को भी पूरा भरे।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

स्टेप 7. सहायक दस्तावेज अपलोड करें।

फॉर्म-2 में आपको पूरा भरने के बाद आपको सहायक दस्तावेज अपलोड करना होगा। जैसे – आवेदक का छायाचित्र और एक स्वयं का घोषणा पत्र .jpg and .jpegsh’ के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

स्टेप 8. ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

सहायक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको एक बार फॉर्म का रिव्यु कर लेना है की आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है, और फिर आपको ‘Submit’ बटन पर क्लिक करना है। और आपका मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बन जायगा।

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घर बैठे ऑनलाइन मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

मध्य प्रदेश में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति ई-डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश विकल्प पर जाकर उमंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 भरकर, सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि व्यक्ति राज्य के भीतर एक विशेष क्षेत्र का निवासी है।

स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के उपयोग

स्थायी निवासी प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि व्यक्ति राज्य के भीतर एक विशेष क्षेत्र का निवासी है। प्रमाणपत्र का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जैसे:

  1. विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने के लिए जो केवल एक विशेष क्षेत्र के निवासियों के लिए उपलब्ध हैं।
  2. राज्य के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए।
  3. राज्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए।
  4. विभिन्न अन्य उद्देश्यों जैसे बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने आदि के लिए निवास के प्रमाण के रूप में।

इस प्रकार, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जो व्यक्तियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों और सेवाओं का लाभ उठाने में मदद कर सकता है।

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मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र FAQs

मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यहां दिए गए हैं:

स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र क्या है?

स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक निवास प्रमाण पत्र है जो प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति राज्य के भीतर एक विशेष क्षेत्र का निवासी है।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

मध्य प्रदेश का कोई भी निवासी जो किसी विशेष क्षेत्र में न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि के लिए रह रहा है, वह स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर, आवेदक को पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली बिल या पानी का बिल।

क्या मैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

हां, आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश विकल्प पर जाकर, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को भरकर, सहायक दस्तावेज अपलोड करके, और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करके उमंग ऐप के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आम तौर पर प्रमाण पत्र जारी करने और आवेदक को वितरित करने में लगभग 7-14 कार्य दिवस लगते हैं।

क्या स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है?

नहीं, स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभों या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है।

क्या मैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूं?

हां, आवेदक संबंधित तहसील कार्यालय या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर और आवश्यक दस्तावेज जमा करके स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या मैं अपने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता हूं?

हां, आवेदक उमंग ऐप के माध्यम से या संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर अपने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

यदि मेरे स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है, तो आवेदक संबंधित तहसील कार्यालय में जा सकता है और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुधार के लिए आवेदन जमा कर सकता है।

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हमे उम्मीद है आपको इस आर्टिकल में मध्यप्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं से संभंधित सभी जानकारी मिल गई होगी और आपको यह आर्टिकल पसंद भी आया होगा, उसके अलावा आपको कोई संदेह या सवाल तो आप हमे नीचे कमैंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।

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