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MP News: मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, इंदौर हाईकोर्ट ने दिया सरकार को आदेश, 18 हजार तक हो जायगा वेतन

MP News: मध्यप्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी जी हाँ दोस्तों  प्रदेश लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ने वाला है आपको बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को वेतन बढ़ाने को लेकर निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले सरकार द्वारा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया गया था लेकिन यह सिर्फ एक माह ही हो पाया। उसके बाद किसी भी कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिल सका। 

इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाएं। इस फैसले से लगभग 20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा हालांकि टेक्सटाइल से जुड़े श्रमिकों को इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा उनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण अलग से किया जाएगा।

हाईकोर्ट का आदेश 

इंदौर खंडपीठ में काफी लम्बे समय से आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर मामला चल रहा था। जिसे लेकर हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट में बड़ा निर्णय लिया गया है  अगर इसी तरह सब कुछ ठीक रहा तो अगले माह से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर मिलेगा। साथ ही सरकार भी इसकी घोषणा कर सकती है। हाई कोर्ट द्वारा सरकार को न्यूनतम वेतन सिफारिश बोर्ड के साथ बैठक कर दो महीने के अंदर टेक्सटाइल्स श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कर्मचारी संगठनों ने क्या कहा 

इस फैसले से पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के बीच में खुशी की लहर है। कर्मचारी संगठन सीटू यूनियन ने हालांकि कर्मचारियों को दो भागों में बांटने का विरोध किया है, क्योंकि टेक्सटाइल श्रमिकों को अलग श्रेणी में रखा गया है। फिर भी, हाईकोर्ट के इस निर्णय से 21 लाख कर्मचारियों में उत्साह है और वे न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर खुश नजर आ रहे हैं।

सिर्फ एक महीने ही मिल पाया वेतन 

2019 में हुए फैसले और घोषणा के बाद न्यूनतम वेतन सिफारिश बोर्ड ने आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मंजूर भी किया लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक महीने तक ही कर्मचारियों को लाभ दे पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योकि कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 3 दिसंबर 2024 को इस पर रोक लगा दी।

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उसके बाद जनवरी 2025 में सरकार ने श्रमिकों को दो हिस्सों में विभाजित किया पहला हिस्सा टेक्सटाइल कर्मचारियों का और आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों का दूसरा हिस्सा बना दिया गया। इसलिए अब टेक्सटाइल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अलग से निर्धारित करना होगा।

इतना मिलेगा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सिफारिश बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो ₹18,000 प्रति माह है। इसके अलावा, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी मिलेंगे जैसे 15 दिन की वार्षिक लीव, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज और ईपीएफ जैसी सुविधाएं भी सरकार द्वारा दू जायगी। सबसे मुख्य बात यह है कि ये आदेश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे।

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