अब आयकर विभाग लगाएगा जुर्माना, सिर्फ इन लोगों के लिए पैन कार्ड और आधार लिंक जरूरी

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के आदेश आयकर विभाग द्वारा पहले ही दे दिए गए है। और अब आयकर विभाग के इस नोटिस को अनदेखा करने वाले लोगों पर शक्त कार्यवाही की जा रही है। आयकर विभाग ने 30 मार्च 2022 में ही पैन आधार लिंक अनिवार्य कर दिया था।

इनकम टैक्स एक्ट 142 (1) के तहत आयकर विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स दाखिल करना सभी इनकम टैक्स पेयर के लिए जरूरी है और इसमें लापरवाही करने वाले लोगों पर शक्त कार्यवाही की जा रही है।

पैन आधार लिंक भी जरुरी

आयकर विभाग ने 2022 मार्च में ही आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अधिक लोगों तक इस बात की पहुंच न होने के कारण पैन आधार लिंक करने के अन्तिम तिथि को 4 बार बदला गया और अब पैन कार्ड और आधार लिंक करने की अन्तिम तिथि 30 जून 2023 है।

अन्तिम तिथि से पहले पैन कार्ड और आधार लिंक करना अनिवार्य है अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। और पैन कार्ड धारक किसी भी तरह की सेवाओं का लाभ नहीं ले पायेंगे।

आयकर विभाग ने पहले ही पैन कार्ड धारकों पर जुर्माना निर्धारित कर दिया है। 30 मार्च 2023 के बाद से सभी पैन आधार लिंक करने वालों पर 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। और अब 30 जून तक का समय सभी पैन कार्ड धारकों को पैन आधार लिंक करने के लिए दिया गया है।

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इन लोगों को पैन आधार लिंक करने में छूट

आयकर विभाग द्वारा सभी पैन कार्ड धारकों को पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश दिए गए हैं लेकिन कुछ विशेष वर्गों के लोगों को इसमें छूट दी गई है अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए पैन आधार लिंक अनिवार्य नहीं होगा। और आप 1 हजार रूपए जुर्माने से भी बच सकते हैं।

आयकर विभाग ने निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले लोगों के पैन आधार लिंक करने में छूट दी है।

असम, मेघालय जम्मू कश्मीर केंद्रशासित पर रहने वाले लोगों के लिए पैन आधार लिंक करने में छूट। इसके अलावा भारत के अस्थाई निवासी और 80 वर्ष से अधिक उम्र के पैन कार्ड धारकों के लिए भी पैन आधार लिंक करने में छूट दी गई है। अगर आप इस श्रेणी में आते है तो आपको पैन आधार लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।

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