मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना 2023: देखें आवेदन, पात्रता और लाभ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और क्रांतिकारी योजना की शुरूआत की है, जिसका नाम म.प्र. राज्य बीमारी सहायता योजना। इस योजना के जरिए परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी पर 25 हजार रूपए और गंभीर बीमारी पर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुफ्त शिकित्सा, उपचार आदि की सुविधा भी दी जाएगी।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की शुरुआत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए की गई है ताकि उन्हें किसी भी तरह की बीमारी के लिए 25000 से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार बिना किसी आर्थिक समस्या की अपना इलाज करवा सकते हैं।

अक्सर यहां देखा गया है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है वह किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं इसी वजह से मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की। मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, उन्हें 20 विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय मदद प्राप्त होगी।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • मोबाइल नंबर

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना पात्रता मानदंड

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की पात्रता निम्नानुसार है।

  • मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
  • इसके साथ ही आवेदक के परिवार किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होने चहिए।

यह भी पढ़ें – MP लाडली बहनों के लिए बड़ा अपडेट! दूसरे चरण में 6 लाख से ज्यादा बहनों को किया गया पात्र, यहां से देखें लिस्ट

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में आवेदन कैसे करें

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में आवेदन करने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको कलेक्टर कार्यालय जाना होगा। जहां आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का आवेदन फार्म और सहायक दस्तावेजों को जमा करना होगा। और दूसरा आप मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के आधिकारिक पोर्टल https://www.health.mp.gov.in/ की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट में जाने के बाद WEBSITE LINKS सेक्शन के अंतर्गत “SIAF-Online” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

आपके द्वारा सबमिट किए गए आवेदन फार्म को स्वास्थ्य समिति द्वारा चेक किया जाएगा। और इसके बाद ही आपको मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत शामिल कर लाभ प्रदान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें – सीखो कमाओ योजना जारी हुए सरकारी आंकड़े जिन युवाओं के आवेदन स्टेटस पेंडिंग हैं वो जल्दी देखें

Author

Leave a Comment

Your Website
error: Alert: Content selection is disabled!!