MP Pension Yojana: अविवाहित बहनों को हर महीने मिलेंगे पैसे, आप भी करें आवेदन

MP Pension Yojana: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अविवाहित महिलाओं/ बहनों के लिए एक पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं एवं बहनों को हर महीने पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप भी मध्यप्रदेश के निवासी हैं तो आपको इस योजना के बारे में आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता के विषय में अधिक जानकारी एकत्र करनी चहिए और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना आवश्यक करना चाहिए।

MP Pension Yojana 2023

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और उनमें से एक योजना ‘मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना’ है। इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के जरिए आवेदन करने वाली महिलाओं को 600 रुपए प्रतिमाह माह दिए जाते हैं। हालाकि इस योजना की पात्रता पूर्ण करने पर ही आप आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपको दोनों ही तरीकों के बारे में आसान चरण दिए गए है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • समग्र आईडी
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • अविवाहित प्रमाण पत्र (लिखित)
  • मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजनाका लाभ किन्हें मिलेगा?

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के लिए महीला की न्यूनतम आयु 50 वर्ष और महिला को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ महिला आयकारदाता नहीं होनी चाहिए और आवेदक महिला का शासकीय सेवा, नगर निगम अथवा किसी संस्था में कार्यरत नही होना चाहिए।

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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला को ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल’ https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। या फिर आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज और फार्म संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आप नज़दीकी पंचायत या वार्ड कार्यालय में भी आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपको संबंधित कार्यालय से पावती दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन प्रपोजल में महिला का नाम जोड़ा जाएगा और रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज किया जाएगा। इसके आलावा दस्तावेज़ सही नहीं पाए जाने पर आवेदिका को इसकी जानकारी लिखित रुप में दी जाएगी और कारण साहित स्पष्ट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के बाद लाभार्थी को प्रतिमाह 600 रुपए डॉयरेक्ट बैंक खाते में दिए जाएंगे। जिसके लिए आपके खाते में डीबीटी सक्रिय होना आवश्यक है। आप इस योजना के बारे में क्या विचार रखते हैं अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सरकारी योजनाओं और खबरों के लिए अपना कल से जुड़े रहें।

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