लाडली बहना योजना अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा आवेदन, देखिए क्या है पूरा मामला

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना के दूसरे चरण के आवेदन शुरू होने के बाद सभी महिलाओं में उत्साह देखा जा सकता है। लेकिन एक तरफ 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के लिए सर्वर बाधा बना हुआ है तो 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के आवेदन अधिकारियों द्वारा नही किया जा रहा है।

लाडली बहना योजना में दूसरे चरण के आवेदन 25 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं जो की 20 अगस्त तक जारी रहेंगे। और यही एक कारण है कि 21 से 23 वर्ष की महिलाओं में उत्साह देखा जा सकता है लेकिन लाडली बहना योजना के पोर्टल में सर्वर डाउन होने की वजह से बहनों का रजिस्ट्रेशन बहुत कम संख्या में हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 23 से 60 वर्ष की महिलाएं जिन्होंने पहले चरण में आवेदन नहीं किया है उन्हें दूसरे चरण में आवेदन करने का मौका दिया जाना था लेकिन लाडली बहना योजना के अधिकारियों द्वारा 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के आवेदन नहीं किए जा रहे हैं।

23 से 60 वर्ष की लाडली बहनों के लिए विशेष पात्रता

लाडली बहना योजना के दूसरे चरण प्रारंभ हो चुके हैं लेकिन सिर्फ 21 वर्ष से 23 वर्ष की महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। और 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना के अधिकारियों से Apna Kal की टीम ने जानकारी हासिल की तो यह बात सामने आई कि 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए एक विशेष पात्रता निर्धारित की गई है।

वे सभी महिलाएं जो पहले चरण में आवेदन नहीं करा पाईं है। तो 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के श्रेणी में सिर्फ उन्हें लाभ मिलेगा जिनके नाम में या फिर परिवार में किसी के पास ट्रैक्टर हो, साथ ही ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन RTO के माध्यम से किया जाएगा।

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लाडली बहना योजना दूसरे चरण के लिए पात्रता नियम

1 जनवरी 2023 को आवेदक महिला की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो और साथ ही 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के सहायक दस्तावेजों में eKYC और बैंक डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है। आधार, समग्र e-KYC पूर्ण होने पर ही पात्र माना जाएगा।

वे महिलाएं जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष के भीतर है उनके लिए ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है। लाडली बहना योजना में दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अधिकारिक पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/ के माध्यम से किए जायेंगे। जिसमें ग्राम पंचायत पर सचिव और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय द्वारा संचालित होंगे।

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