पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर सरकार बहुत सचेत रहती है और आय दिन हमें पैन कार्ड और आधार आम नए अपडेट दिखने को मिलते है हाल ही में सरकार द्वारा एक और नए अपडेट किया गया है किसके बारे में हमे जरुर जानना चाहिए। पैन कार्ड के इस नए नियम की जानकारी के लिए इस ब्लॉग पोस्ट को अन्त तक जरुर पढें।
पैन कार्ड नया अपडेट 2023
अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह अपडेट के बारे में जानना बहुत जरुरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड आज हमारे लिए बहुत जरुरी दस्तावेज हैं। पैन कार्ड की जरिए ही हम ऑनलाइन पेमेंट, ट्रेडिंग, बैंक की सेवाएं आदि का इस्तेमाल कर सकते है। इस लिए हमे पैन कार्ड से जुड़े सभी सेवाओं के बारे में भी जानना चाहिए और सभी अपडेट को करना भी हमारे लिए बहुत जरुरी है।
सरकार द्वारा पैन कार्ड में किए गए अपडेट का एक मात्र कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति टैक्स से ना बचे और आमतौर पर आयकर विभाग पैन कार्ड से संबन्धित धोखाधडी से बचने के लिए पैन कार्ड में नए नए अपडेट किए जाते हैं ताकि पैन कार्ड को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और उपयोगी बनाया जा सके।
पैन कार्ड आधार से लिंक जरूरी
पिछले साल आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था जिसके बाद बहुत से पैन कार्ड धारकों ने पैन आधार लिंक कर लिया था। लेकिन एक अधिक मात्रा में लोगों द्वारा इसे अनदेखा किया गया। आयकर विभाग ने लगातार पैन आधार लिंक करने की अन्तिम तिथि में परिवर्तन किए। लेकिन इस साल 30 मार्च 2023 के बाद से पैन आधार लिंक करने पर 1 हज़ार रुपए कका जुर्माना आयकर विभाग द्वारा लगाया गया।
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30 मार्च के बाद से सभी पैन कार्ड धारकों को पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1 हज़ार रुपए का भुगतान करना होगा। पैन कार्ड और आधार लिंक करने की अन्तिम तिथी 30 जून 2023 है। सभी पैन कार्ड धारकों को 30 जून से पहले पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है।
पैन आधार लिंक ना करने पर अन्तिम तिथि 30 जून 2023 के बाद से पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। और पैन कार्ड किसी भी काम का न रहेगा। और पैन कार्ड से संबन्धित सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन पेमेंट, ट्रेडिंग जैसे सुविधाएं का लाभ आप नही ले पायेंगे।
इन लोगों को दी गई छूट
भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए पैन आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन इसमें ऐसे भी लोग है जिन्हे पैन आधार लिंक करने में छूट दी गई है। जैसे अगर कोइ व्यक्ति भारत का अस्थाई निवासी है तो उसे पैन आधार लिंक करने में छूट दी गई है इसके अलावा मेघालय जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के लोगों और जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है ऐसे सभी लोगों के लिए पैन आधार लिंक अनिवार्य नहीं है। अगर आप इस श्रेणी में आते है तो आपके लिए पैन आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
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