मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरु की, देखें क्या है आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के हर एक वर्ग के लिए योजनाएं संचालित कर रहे हैं। ठीक इसी तरह बालिका के अभिभावकों को बुढ़ापे का सहारा और आर्थिक रूप से वित्तीय साहित्य प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गई। जिसके बारे में आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया लाभ पात्रता और सहायक दस्तावेजों के बारे में जानेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में की गई थी एवं विधानसभा चुनाव के पहले 2023 में इस योजना को विस्तार दिया गया। कन्या अभिभावक पेंशन योजना को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रारंभ किया गया था यह मध्य प्रदेश के लोगों के लिए शुरू की गई है जिसका विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में बालिका के अभिभावकों को आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी जरूरतों की चीजों को कन्या के विवाह के बाद खरीद सकें और अपना जीवन यापन बिना किसी पर निर्भर हुई कर सकें। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। अगर आप सभी इस योजना के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए सहायक दस्तावेजों की सूची

  • आवेदकों का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास का प्रमाण
  • बीपीएल/राशन कार्ड
  • विधवा महिलाओं के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • और पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता एवं योग्यता

  • इस योजना का लाभ के मध्य प्रदेश के मूल निवासी ले सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों कि केवल बेटी होनी चाहिए बेटा होने पर पत्र नहीं माना जाएगा।
  • आवेदन करने वाले अभी तो को की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। केवल 60 वर्ष के बाद ही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
  • आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए करदाता होने की स्थिति में अपात्र माना जाएगा।
  • इसके साथ ही राशन कार्ड बीपीएल कार्ड होना और अन्य सहायक दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आवेदक मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना की पात्रता मानदंड को पूरा करता है वे सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर आप कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए MP e-district की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • एमपी ई-डिस्ट्रिक पोर्टल गूगल में सर्च करके या फिर इस लिंक http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं।
  • होमपेज पर आपको ई-डिस्ट्रिक सेवा विकल्प पर जाना होगा।
  • आगे आपको डाउनलोड सेक्शन दिए गए ‘आवेदन पत्र’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • डाउनलोड सेक्शन दिए गए ‘आवेदन पत्र’ विकल्प में जाने के बाद आपको विभाग का चयन करना होगा। जिसमें आप सामाजिक न्याय और सेवा विकल्प पर मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सिलेक्ट करेंगे। और अंत में प्रिंट फॉर्म बटन पर क्लिक करना होगा।
  • प्रिंट फॉर्म बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म पर आपको आधार नंबर, समग्र आईडी, नाम, पता, जन्मतिथि तथा पुत्री के बारे में पूछी गई समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना फॉर्म में दी गई समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर सफलतापूर्वक आवेदन करना होगा। एक बार आवेदन किए जाने पर आप आवेदन की अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ ऐसे भी माता-पिता है जिनकी सिर्फ एक ही बेटी है और उनकी शादी के बाद उनके बुढ़ापे का सहारा कोई भी नहीं होता है और कभी कभी गरीबी की वजह से भी अपने भरण-पोषण और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के अभिभावकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद तथा कन्या के विवाह के बाद सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है ताकि वे सभी सक्षम हो और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें।

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