आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के आदेश जारी किए है तब से सभी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं।
आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार लिंक करने के आदेश 2022 में दिया था और तब बहुत से लोगों ने इस बात को अनदेखा कर दिया और फिर इस वजह से आयकर विभाग ने अंतिम तिथि 30 मार्च को आगे बढ़ा कर 30 जून 2022 कर दिया लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से पैन कार्ड थे जो आधार के साथ लिंक नहीं थे इस वजह से एक बार फिर से पैन आधार लिंक करने की तारीख निर्धारित की गई।
लेकिन इस बार भी आयकर विभाग को निराशा हाथ लगी और एक बड़ी मात्रा अभी भी पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नही है। इस वजह से आयकर विभाग को फिर से अंतिम तिथि निर्धारित करनी थी लेकिन इस बार आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार लिंक ना करने वालों के लिए 1 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। तो अब 31 मार्च के बाद से पैन कार्ड के साथ आधार लिंक करने पर 1 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।
पैन आधार लिंक करने पर जुर्माना
31 मार्च 2023 के बाद से सभी पैन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नही किया है उन्हे 1 हजार रूपये का जुर्माना पैन आधार लिंक करने के लिए देना होगा। 31 मार्च से पहले यह पूरी तरह से एक निःशुल्क प्रक्रिया थी। लेकिन अब आपको जुर्माना देना होगा।
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पहले ही पैन आधार लिंक होने के कारण
पैन कार्ड और आधार लिंक करने पर 1 हजार रूपये का जुर्माना सभी को देना होगा। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड पहले से आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आपको 1 हजार रूपये का जुर्माना नही देना है। और इस तरह आप अपने 1 हजार रूपये बचा सकते हैं।
असल में नए पैन कार्ड को आधार कार्ड के जरिए जारी किया जाता है तो इस तरह यह कई मामलों में पहले से ही लिंक रहता है। और कभी कभी हम पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लेते है और भूल जाते है कि हमारा पैन कार्ड और आधार लिंक है या नही। इस लिए आपके लिए यह जानना बहुत जरुरी हो जाता है कि आपका पैन कार्ड और आधार लिंक है अथवा नहीं यह चेक करना।
पैन कार्ड और आधार लिंक चेक कैसे करें
पैन कार्ड और आधार लिंक चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद “Quick Links” पर जाना है और फिर “Link Aadhar Status” पर जाएं और अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद “Link Aadhar Status” पर जाएं और पैन आधार लिंक देखें।
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पैन कार्ड और आधार लिंक छूट
आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार लिंक सभी के लिए अनिवार्य किया है लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी है जिन्हें पैन कार्ड और आधार लिंक करने में छूट दी गई है। जैसे मेघालय और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पैन आधार लिंक करने में छूट दी गई है इसके अलावा भारत के अस्थाई निवासी और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। ऐसे लोगों को पैन आधार लिंक करने में छूट दी गई है। अगर आप इस श्रेणी में आते है तो आपको पैन आधार लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी दस्तावेज है। और पैन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं है तो अंतिम तिथि 30 जून से पहले आपको यह लिंक जरुर करनी चाहिए अन्यथा आयकर विभाग के अनुसार पैन कार्ड की सभी सेवाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
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धन्यवाद !!!
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