मध्यप्रदेश में अब PWD यानी लोक निर्माण विभाग में मनमानी का दौर खत्म होने जा रहा है। विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुशासनहीनता पर सख्ती बरतते हुए एक बड़ा फैसला लिया है अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रमुख सचिव या प्रमुख अभियंता की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ कर नहीं जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बिना परमिशन HQ छोड़ कर जाना पड़ सकता है भारी
अभी तक देखा जाता था कि कर्मचारी बिना किसी को जानकारी दिए ही या फिर कर्मचारी सिर्फ मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री या कार्यपालन यंत्री को सूचित करके मुख्यालय से बाहर चले जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हर स्तर के अधिकारी को उच्च अधिकारी की लिखित स्वीकृति लेनी होगी, चाहे वो मीटिंग हो या निजी काम। यह बदलाव इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि कई अधिकारी बगैर बताए गायब हो जाते थे।
छुट्टी के बाद भी देना होगा जानकारी
एक और बड़ा अपडेट अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी से लौटकर फिर से मुख्यालय से बाहर जाना चाहता है, तो उसे भी इसकी पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगी। ताकि रिकॉर्ड में सभी कर्मचारियों की जानकारी सही तौर पर बनी रहे और कोई भी भ्रम की स्थिति न बने।
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PWD ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई इस नियम पालन नहीं करता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह कदम सिर्फ नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि सरकारी कामकाज में Efficiency और Accountability लाने के लिए उठाया गया है।
कर्मचारियों के नए Promotion Rules पर विवाद
एक तरफ जहां PWD में अनुशासन पर फोकस है, वहीं दूसरी तरफ प्रमोशन नियमों को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने Madhya Pradesh Public Service Promotion Rules-2025 को लागू किया है जो लगभग 9 साल बाद अस्तित्व में आया है।
इन नियमों में SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में प्राथमिकता देने और सामान्य वर्ग की पोस्ट पर भी उन्हें मौका देने का प्रावधान है। इससे Unreserved Category के कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने इस नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है उनका कहना है कि यह नियम उनके अधिकारों का हनन करता है खासकर उन कर्मचारियों को बिना Demotion प्रमोशन की पात्रता देना जो पुराने नियमों के तहत आगे बढ़ चुके हैं।
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मानसून सत्र में गरमाएगा मुद्दा
28 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ प्रमोशन नियमों पर ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा का मंच बनेगा। इनमें शामिल हैं सरकार द्वारा हाल ही में घोषित DA में 5% की वृद्धि जिसमें 3% की वृद्धि 1 जुलाई 2024 से और 2% की वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। यह भी विपक्ष के निशाने पर है और उम्मीद की जा रही है कि इस पर जमकर बहस होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिये – अपना कल।