मध्यप्रदेश में आयुषमान कार्ड से इलाज कराने वालों मरीजों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है क्योंकि हाल में अपना कल की टीम को पता चला है कि मध्यप्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल अब आयुष्मान कार्ड से किसी भी मरीज का इलाज नहीं करेगी। ऐसे में मध्यप्रदेश के मरीजों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकार की तरफ से मिलने वाली 5 लाख तक की सहायता राशि वाले आयुष्मान कार्ड को मध्यप्रदेश के कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस मरीजों को स्वयं ही देना होगा।
आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज का समय पर भुगतान ना होने से प्राइवेट अस्पताल संचालक सरकार से खफा है जिसके चलते यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दे दी है कि वो आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे।
600 से 900 करोड़ का भुगतान अटका
एसोसिएशन का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज का भुगतान पिछले 7 से 15 महीनों से नहीं हुआ है ऐसे में इतने लम्बे समय तक भुगतान न होने से बहुत से अस्पतालों में आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है इसी कारण प्राइवेट अस्पताल संचालकों ने बोल दिया है कि आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज पूरी तरह से बंद करेंगे।
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आपको बता दें कि एसोसिएशन में भोपाल के 150 और प्रदेश भर के 622 हॉस्पिटल शामिल हैं। आयुष्मान कार्ड से किए इलाज का करीब 3 महीनों से लेकर 15 महीने तक का लगभग 600 से 900 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। भोपाल के अस्पतालों में आयुष्मान के रोजाना करीब 500 से अधिक आईपीडी मरीज भर्ती होते हैं और अगर ऐसे में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद कर दिया गया तो मरीजों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी।
दूसरे राज्यों में 7 से 10 दिन के भीतर ही भुगतान
संचालकों का कहना है 2018 से आयुष्मान योजना शुरू हुई थी। इसमें अस्पतालों का सरकार के साथ एमओयू हुआ था। मरीज की फाइल अपलोड होने के 30 दिन के भीतर ही भुगतान हो जाता है। और यह शुरुवात में सब ठीक चल रहा था परन्तु पिछले कुछ महीने से सरकार मध्यप्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल को भुगतान नहीं कर रहा है जबकि एसोसिएशन कह रहा है कि बाकि राज्यों को 7 से 10 दिन के भीतर ही भुगतान किया जा रहा है।
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अब ऐसे में एसोसिएशन की मांग यह है कि आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज का समय पर भुगतान किया जाए यदि सरकार नियमानुसार 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं कर पा रही है तो ज्यादा देरी होने पर 30 की जगह 45 दिन में भी भुगतान कर सकती है।
Bahut acchi jankari
Sir
Agar aap hospital list bhee delcare karte to isse bahut help hoti
Thanks and Regards
Shriram